pradhanmantri shramyogi mandhan yojana |प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना |PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2022|sarkari yojanaye|sarkari yojana 2022|
देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत पेंशन शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 1 फेब्रुवारी 2019 को जाहिर की गई थी और 15 फेब्रुवारी से शुरू हो गई थी ।यह योजना वीट भट्टी कामगार
- घरगुती नौकर
- रिक्शा चालक
- मजदूर
- शिंपी
- मोची इत्यादि
असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू की गई है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मासिक आय ₹15000 या उससे कम है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं ।
60 वर्ष आयु के बाद लाभार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रतिमाह ₹3000 पेंशन दी जाएगी। अब तक 45 लाख से भी अधिक इस योजना में नाम नाम किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रतिमाह कुछ राशि जमा करनी पड़ेगी ।यह राशि लाभार्थी के आयु के आधार पर निश्चित की जाएगी। यह रकम ₹55 से ₹200 तक होगी। पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना अंतर्गत लगभग 10 कोटी लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा।
पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य क्या है?
असंगठित क्षेत्र के कामगारों को उनके आयु के 60 वर्ष बाद पेंशन देकर उन्हें आर्थिक सहयोग देने का उद्देश्य पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजना का है और और उनके आर्थिक रूप से स्वावलंबी और सशक्त बनाना।
निश्चित उत्पन्न का स्त्रोत ना होने वाले ऐसे कामगारों को पीएमएसवाईएम योजना के तहत मदद की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के लाभ ?
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के पात्र लाभार्थियों को उनके आयु के 60 वर्ष बाद प्रतिमाह ₹3000 पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन रकम उनके प्रीमियम रकम पर दी जाएगी, जिन्होंने जितनी योगदान रकम दी है। उस रकम के अनुसार सरकार उनके खाते में पैसे जमा कराएगी। अगर पेंशन लेते समय लाभार्थी की मौत हो गई, तो पेंशन के 50 टक्के रकम उसके साथी दार को दी जाएगी। मतलब लाभार्थी की मृत्यु के बाद उसके पत्नी को डेढ़ हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलेगी ।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता?
- जो नागरिक आयकर भर रहे हैं वह
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- संगठित क्षेत्र के व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा महामंडल के सदस्य
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत कौन लाभ ले सकते है?
- भूमिहीन शेतमजूर
- छोटे आणि सीमांत शेतकरी
- पशुपालक आणि दगड के खाण मे लेबलिंग और पॅकिंग करने वाले
- मच्छीमार
- पशुपालक
- बांधकाम और पायाभूत सुविधा कामगार
- स्थलांतरित मजूर
- विणकर
- सफाई कर्मचारी
- भाजी और फलविक्रेता
- घरगुती कर्मचारी
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना2023 |
| योजना की घोषणा | केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल के द्वारा |
| योजना शुरू करने की तिथी | 1 फरवरी 2021 |
| विभाग | श्रम विभाग भारत सरकार |
| उद्देश्य | श्रमिक नागरिकों को बुढ़ापा जीवन में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
| लाभार्थी | असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिक नागरिक |
| लाभ | प्रति माह ₹3000 पेंशन |
| प्रीमियम राशि का भुगतान | ₹55 से ₹200 तक |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800 267 6888 |
| Offical website | Mandhan.in |
pradhanmantri shramyogi mandhan yojana प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना की आवश्यक पात्रता ?
अर्जदार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए ।इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है और अर्जदार असंगठित क्षेत्र के का कर्मचारी होना चाहिए ।
अर्जदार व्यक्ति का मासिक उत्पन्न ₹15000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
पीएम श्रम योगी मानधन योजना का अर्जदार आई कर भरने वाला नहीं चाहिए। अर्जदार के पास मोबाइल फोन और आधार कार्ड होना आवश्यक है ।
कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधी (EPF) राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) और राज्य कर्मचारी विमा महामंडळ (ESIC) के सदस्य इस योजना का लाभ नही ले सकते।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 2022 PM Shram Yogi Mandhan Yojana 2022
वैशिष्ट्ये
अर्जदार लाभार्थी द्वारा LIC कार्यालय में मासिक प्रीमियम जमा किया जाएगा।
योजना पूरी होने के बाद लाभार्थी को मानसिक पेंशन दी जाएगी। पेंशन सीधा उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के संदर्भ में अधिक जानकारी लेने के लिए नजदीकी एलआईसी ऑफिस से संपर्क कीजिए ।
प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM ) साठी अर्ज आवश्यक कागजात (documents)
- बँक खाते पासबुक
- मोबाईल नंबर
- आधार कार्ड
- मतदान ओळखपत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
pradhanmantri shramyogi mandhan yojana प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (रजिस्ट्रेशन) के लिए अर्ज कैसे करे ?
अर्जदार को सबसे पहले नजदीकी सार्वजनिक सेवा केंद्र में अपने सारे डाक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा
वहां पर अपने सभी डाक्यूमेंट्स CSC अधिकारी के पास देनी होगी
CSC अधिकारी आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऑनलाइन फॉर्म भर देगा
फॉर्म भरने के बाद उस फॉर्म की प्रिंट आउट आपको अपने पास रखनी होगी
इस तरह से बहुत ही आसानी से आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना योजना का फॉर्म भर दिया जाएगा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2022 के नियम
अगर लाभार्थी 10 वर्ष या उससे ज्यादा कालावधी के बाद भी 60 वर्ष या उससे पहले इस योजना से बाहर हो रहा होगा तो लाभार्थी को जमा हुए ब्याज के साथ अंशदान और बचत बैंक दर इनमें से जो ज्यादा होगा वह वह योगदान दे जाएगा।
अगर लाभार्थी का मृत्यु हो गया होगा तो उसके जीवन साथी दार को योजना चालू रखने की अनुमति होगी
अगर लाभार्थी 10 वर्ष पूर्व योजना से बाहर निकलता है तो योगदान बचत खाते के दर से दी जाएगी
इसके अलावा NSSB के सुझाव अनुसार सरकार इतर निर्गमन भी कर सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का हेल्पलाइन नंबर –ई-मेल आईडी – vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in हेल्पलाईन नंबर -1800 267 6888/14434
PMSYM Important Links-PMSYM योजनेतील प्रीमियम रक्कम चार्ट – maandhan.in/scheme/pmsym
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन Official Webiste –
FAQ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु देश के कौन से नागरिक पात्र है ?
असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे श्रमिक नागरिक जो घरेलू दवा, चालक, प्लंबर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतिहर मजदूर आदि प्रकार का कार्य करते है वह सभी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हेतु पात्र नागरिक है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदक नागरिक को कितने वर्ष की उम्र में पेंशन राशि का लाभ प्रदान किया जायेगा ?
60 वर्ष की अवस्था के बाद आवेदक नागरिक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रतिमाह 3 हजार रूपए की राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी।
रजिस्ट्रेशन करने हेतु आवेदक व्यक्ति को जन सेवा केंद्र में कौन से दस्तावेजों को जमा करना होगा ?
आवेदक व्यक्ति को ऑटो-डेबिट सुविधा के लिए सहमति फॉर्म के साथ आधार कार्ड, बचत बैंक पासबुक और एक स्व-प्रमाणित फॉर्म प्रदान करना होगा।
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